डकैती में एक आरोपी को चार वर्ष की सज़ा व दो सौ रुपये जुर्माना


तितावी के अमीनगर में घर मे धावा बोलकर की थी डकैती
2005 की घटना
मुज़फ्फर नगर
गत 8 जुलाई 2005 की ठान तितावी के ग्राम अमीनगर में घर पेर धावा बोलकर रात्रि में 85 हज़ार रुपये की लूट के मामले में आरोपी गय्यूर पुत्र  हसन को चार वर्ष की सज़ा व दोसो रुपये का जुर्माना किया गया है मामले की सुनवाई ए डी जे 13 ओमबीर सिंह की कोर्ट में चली अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ओमप्रकाश उपाध्य ने पैरवी की
अभियोजन के अनुसार गत 8 जुलाई 2005 को थाना टोटाइ के ग्राम अमीनगर मेंजब नाज़िम का परिवार रात्रि में सोराहा था डकैती पड़ी थी और 85 हज़ार रुपये की लूट हुई थी वादी  नाज़िम ने मामला दर्ज कराया था पुलिस ने धारा 395 व 412 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर अपराधियों की तलाश आरम्भ की कई नाम प्रकाश में आए थे इस मे बडींना खुर्द के गय्यूर का नाम भी प्रकाश में आया था एम रहमान


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